वल्वर कैंसर
ICD-10 C51 · ICD-11 2C70

कीमोरेडियोथेरेपी के बाद पूर्ण छूट के बिना स्थानीय रूप से उन्नत या अनुपयोज्य वल्वर कैंसर

यह प्रोटोकॉल वल्वर के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के प्रबंधन को संबोधित करता है जो स्थानीय रूप से उन्नत है (नैदानिक ≥T3 और/या ≥N2), अनुपयोज्य है, या अन्यथा स्टोमा निर्माण के साथ एक्सेंटरेटिव सर्जरी की आवश्यकता होगी — विशेष रूप से उस स्थिति में जहाँ प्राथमिक कीमोरेडियोथेरेपी से ट्यूमर की पूर्ण छूट प्राप्त नहीं हुई हो।

मरीज स्थानीय रूप से उन्नत वल्वर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के साथ उपस्थित होते हैं — जिसे नैदानिक चरण ≥T3 और/या ≥N2 के रूप में परिभाषित किया गया है — या अनुपयोज्य रोग के साथ, जिसमें ऐसे ट्यूमर शामिल हैं जहाँ शल्य-उच्छेदन के लिए अन्यथा स्टोमा निर्माण के साथ एक्सेंटरेटिव प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती। इस जनसंख्या के लिए प्राथमिक कीमोरेडियोथेरेपी मानक प्रारंभिक दृष्टिकोण है।
यह प्रोटोकॉल क्यों आवश्यक है: पूर्व उपचार ने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया
पूर्व उपचार पंक्ति — प्राथमिक (निश्चित) कीमोरेडियोथेरेपी — का उद्देश्य वल्वर ट्यूमर की पूर्ण छूट प्राप्त करना था, जिसका मूल्यांकन उपचार पूरा होने के 12 सप्ताह बाद किया जाता है। यह प्रोटोकॉल तब संकेतित होता है जब पूर्ण छूट का वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ हो।
अगला उपचार दृष्टिकोण (आंशिक अवलोकन)
इस चरण में अवशिष्ट रोग को लक्षित करने वाला शल्य हस्तक्षेप एक प्रमुख विचार है।
पूर्ण पात्रता मानदंड, अनुक्रमण और प्रक्रियात्मक विवरण संपूर्ण प्रोटोकॉल में उपलब्ध हैं।
References
DOI: 10.1136/ijgc-2023-004486
  • Primary chemoradiotherapy is the treatment of choice in patients with unresectable disease and should be considered for tumors which would otherwise need exenterative surgery with stoma formation [III, B].
  • Throughout these recommendations, advanced stage of disease is defined as clinical ≥T3 and/or ≥N2 [V, B].
  • In case of residual disease surgery should be considered [III, B].
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